PPF Update – अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा बदलाव किया है। जिससे लाखों करोड़ों खाताधारकों को सीधा फायदा मिलेगा दरअसल अब पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट या संशोधित करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा यानी यह सर्विस अब पूरी तरह से मुफ्त हो चुकी है इस बदलाव की घोषणा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है और उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है।
अब नॉमिनी अपडेट करने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
पहले अगर कोई खाताधारक अपने पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना या बदलना चाहता था तो इसके लिए 50 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने इस चार्ज को पूरी तरह से हटा दिया है। यह बदलाव दो अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसके लिए सरकार ने सरकारी राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी है अब कोई भी खाताधारक बिना किसी शुल्क के अपने पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी अपडेट कर सकता है।
नॉमिनी क्यों जरूरी होता है
कई बार ऐसा देखा गया है कि खाताधारक नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं करते या इसमें गलती रह जाती है जिससे बाद में उनके परिवार को परेशानी होती है। नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो पीपीएफ खाते में जमा राशि का कानूनी हकदार कौन होगा इसलिए सही नॉमिनी की जानकारी देना और समय पर उसे अपडेट करना बेहद जरूरी होता है।
नए नियमों से किसे मिलेगा फायदा
इस नए नियम से देश भर में करोड़ों पीपीएफ खाताधारकों को सीधा फायदा होगा खासकर उन लोगों को जो पहले नॉमिनी बदलने से बचते थे ताकि चार्ज न लगे अब वे बिना किसी हिचक के नॉमिनी बदल सकते हैं और यह सुविधा अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध होगी सरकार की कोशिश है कि छोटी बचत योजनाओं को और पारदर्शी और सरल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ें।
लघु बचत योजनाओं में भी बदलाव
सिर्फ पीपीएफ ही नहीं बल्कि सरकार ने बाकी लघु बचत योजनाओं जैसे एनएससी सुकन्या समृद्धि योजना आरडी और एससीएसएस जैसी योजनाओं में भी नॉमिनी अपडेट करने पर लगने वाला शुल्क हटा दिया है पहले इनमें नॉमिनी को बदलने या हटाने पर भी 50 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता था लेकिन अब ये सभी सेवाएं भी मुफ्त कर दी गई हैं।
अब बना सकते हैं चार नॉमिनी
एक और अहम बदलाव जो हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत हुआ है वो यह है कि अब एक व्यक्ति बैंक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी बना सकता है। पहले सिर्फ एक या दो नॉमिनी की ही अनुमति थी लेकिन अब खाताधारक चार अलग अलग लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं इससे ग्राहक को अधिक सुविधा और लचीलापन मिलेगा खासकर उन परिवारों में जहां एक से ज्यादा उत्तराधिकारी हैं।
सेफ डिपॉजिट लॉकर और सुरक्षित सामान के लिए भी नियम बदले
सिर्फ बैंक खाते ही नहीं बल्कि अब बैंक में जमा सेफ्टी लॉकर और सुरक्षित सामान के लिए भी चार नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। पहले यह सुविधा सीमित थी लेकिन अब इसे भी विस्तार दे दिया गया है इससे ग्राहक के परिवार को बाद में कानूनी प्रक्रिया से गुजरने में आसानी होगी और बैंकिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
डिपॉजिट लिमिट भी बढ़ाई गई
एक और बड़ा बदलाव बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में किया गया है जिसके तहत बैंक में पर्याप्त कर शब्द को फिर से परिभाषित किया गया है पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि बैंक अब अधिक रकम को सुरक्षित रूप से कवर करेगा यह नियम जमाकर्ताओं के हित में है और इससे उनकी सुरक्षा बढ़ेगी
सहकारी बैंकों के नियमों में भी बदलाव
इस विधेयक के अंतर्गत सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को भी आठ वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के अनुरूप किया गया है जिससे सहकारी बैंकों में स्थिरता और कार्यकुशलता बढ़ेगी इससे बैंकिंग ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
ग्राहकों की सुविधा के लिए उठाया गया कदम
केंद्र सरकार की यह पहल पूरी तरह से ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है खासकर उन लोगों के लिए जो वित्तीय जानकारी में बहुत गहराई से नहीं जाते उनके लिए यह बदलाव राहत भरे हैं क्योंकि नॉमिनी अपडेट जैसी छोटी लेकिन जरूरी सेवाओं पर चार्ज हटाकर सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है।
अगर आपने अब तक अपने पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं की है या उसमें कोई गलती है तो यह सही समय है कि आप इसे तुरंत ठीक करवा लें अब इसके लिए आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा और यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त हो गई है यह बदलाव न सिर्फ ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाएगा बल्कि बैंकिंग और निवेश व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी भी बनाएगा आने वाले समय में और भी लघु बचत योजनाओं में ऐसे सुधार देखने को मिल सकते हैं जो आम आदमी के हित में होंगे।