Disable pension Scheme – देश में लाखों लोग शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, जिन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी में ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ नौकरी मिलना मुश्किल होता है बल्कि इलाज, दवा और सामान्य ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए “विकलांग पेंशन योजना” में कई बदलाव किए हैं, ताकि ऐसे लोगों को बेहतर जिंदगी मिल सके।
क्या है विकलांग पेंशन योजना?
सरकार की ये योजना दिव्यांग यानी विकलांग नागरिकों को हर महीने कुछ रकम पेंशन के तौर पर देती है, ताकि वो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना रहें। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझेदारी से चलाई जाती है। यानी कुछ हिस्से की रकम केंद्र देता है और कुछ राज्य सरकार।
नए नियमों के मुताबिक क्या-क्या बदला है?
अब बात करते हैं ताज़ा अपडेट की, जो खासकर 2024 के बाद से लागू किए गए हैं:
- पेंशन राशि में इजाफा – पहले कई राज्यों में पेंशन ₹300 से ₹500 के बीच दी जाती थी, लेकिन अब ज़्यादातर राज्यों में इसे बढ़ाकर ₹1000 या उससे भी ज़्यादा कर दिया गया है। जैसे दिल्ली में ₹2500 मिलते हैं, वहीं हरियाणा में ₹1800 मिलते हैं।
- आय सीमा में राहत – पहले अगर परिवार की सालाना आय ₹1 लाख से ज़्यादा होती थी तो योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इस सीमा को बढ़ाकर कई राज्यों में ₹2 लाख तक कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा लोग इसके दायरे में आ सकें।
- आवेदन प्रक्रिया और आसान हो गई – अब लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, आधार कार्ड और विकलांग प्रमाणपत्र के आधार पर जल्दी स्वीकृति भी मिलने लगी है।
- पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर – सरकार अब DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और बिचौलियों से छुटकारा मिलता है।
किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है?
अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस योजना का लाभ लेना है तो नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स ज़रूरी हैं:
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाणपत्र (कम से कम 40%)
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कहां और कैसे करें?
- आप अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अगर इंटरनेट का ज़्यादा अनुभव नहीं है तो नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें और सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी चेक की जा सकती है।
राज्य अनुसार पेंशन राशि और आय सीमा
राज्य | पेंशन (रु/माह) | आय सीमा (वार्षिक) | आवेदन का तरीका |
---|---|---|---|
उत्तर प्रदेश | ₹1000 | ₹2 लाख | ऑनलाइन/CSC |
दिल्ली | ₹2500 | ₹1 लाख | eDistrict पोर्टल |
महाराष्ट्र | ₹800 | ₹1.5 लाख | ऑनलाइन |
बिहार | ₹400 | ₹60,000 | CSC केंद्र |
राजस्थान | ₹750 | ₹1.2 लाख | जन सेवा केंद्र |
हरियाणा | ₹1800 | ₹2 लाख | Antyodaya Saral पोर्टल |
योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
- योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 18 साल है।
- अगर कोई पहले से किसी दूसरी सामाजिक पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- पेंशन की रकम हर महीने की 7 तारीख तक बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
- विकलांगता प्रमाणपत्र केवल सरकारी अस्पताल से मान्य होता है।
विकलांग पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं है, ये उन लाखों दिव्यांग लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन सम्मान से जीना चाहते हैं। अगर आपके जान-पहचान में कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसे ज़रूर इस योजना की जानकारी दें। कई बार एक छोटी सी सूचना किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।