PAN Card News – इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है जिससे लाखों PAN कार्ड धारकों को सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि अगर आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नया नियम आयकर अधिनियम की धारा 139A 7 के तहत लागू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी को रोकना है।
PAN कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड हर व्यक्ति या कंपनी के लिए यूनिक होता है और इसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। यह 10 अंकों का एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड होता है जो बैंकिंग, टैक्स और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए अनिवार्य होता है।
अगर किसी के पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं तो यह गैरकानूनी माना जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस कदम का मुख्य मकसद फर्जीवाड़े को रोकना और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
PAN कार्ड का महत्व
PAN कार्ड का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कि
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए।
- बैंक खाता खोलने के लिए।
- क्रेडिट कार्ड और लोन लेने के लिए।
- म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए।
- ₹50,000 से अधिक के लेन-देन के लिए।
- विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए।
- बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए।
- बिजनेस रजिस्ट्रेशन और वित्तीय ट्रांजेक्शन्स के लिए।
अगर किसी के पास दो PAN कार्ड हैं तो इसका मतलब है कि वह किसी न किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी में शामिल हो सकता है। कुछ लोग जानबूझकर दो PAN कार्ड बनवा लेते हैं ताकि वे टैक्स चोरी कर सकें लेकिन अब सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।
दो PAN कार्ड रखने के नुकसान
अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि
- ₹10,000 तक का जुर्माना।
- कानूनी कार्रवाई का जोखिम।
- आयकर रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें।
- बैंकिंग सेवाओं में परेशानी।
- वित्तीय लेन-देन में बाधा।
PAN और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता
सरकार ने अब PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि दोहरे PAN कार्ड रखने वालों को पकड़ा जा सके। अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है तो आपका PAN निष्क्रिय हो सकता है जिससे आपका बैंकिंग और वित्तीय कामकाज प्रभावित हो सकता है।
अतिरिक्त PAN कार्ड कैसे रद्द करें
अगर आपके पास गलती से दो PAN कार्ड बन गए हैं तो इसे जल्द से जल्द सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए तीन तरीके हैं
- ऑनलाइन आवेदन
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
- PAN सर्विसेज सेक्शन में जाएं।
- डुप्लिकेट PAN सरेंडर करने का विकल्प चुनें।
- जरूरी जानकारी भरें और PAN कार्ड की कॉपी अपलोड करें।
- सबमिट करें और कन्फर्मेशन नंबर प्राप्त करें।
- ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस या PAN सेवा केंद्र जाएं।
- PAN सरेंडर फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- NSDL या UTITSL के माध्यम से
- नजदीकी NSDL या UTITSL सेवा केंद्र पर जाएं।
- PAN सरेंडर फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज और शुल्क जमा करें।
- प्रोसेस पूरा होने के बाद ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें।
PAN कार्ड की सुरक्षा कैसे करें
PAN कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है और इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं जैसे कि
- PAN कार्ड को सुरक्षित स्थान पर रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें।
- PAN नंबर को अनावश्यक रूप से किसी को भी साझा न करें।
- समय-समय पर इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर अपने PAN की स्थिति जांचें।
- ई-फाइलिंग अकाउंट का पासवर्ड मजबूत रखें और दो-स्तरीय ऑथेंटिकेशन चालू करें।
PAN कार्ड भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका सही उपयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास गलती से दो PAN कार्ड बन गए हैं तो इसे तुरंत सरेंडर करें ताकि आपको किसी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े। इनकम टैक्स विभाग द्वारा लागू किया गया यह नया नियम टैक्स चोरी को रोकने और देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं तो आज ही एक को सरेंडर करें और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें।